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Ambedkar Nagar News: जमीन हड़पने के मामले में जांच का आदेश
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अंबेडकरनगर। भीटी तहसील के मिझौड़ा गांव में एक मृतक की फर्जी पुत्री बनकर जमीन हड़पने और बेचने के मामले में अदालत ने प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है। अपर सिविल जज (जूडि) द्वितीय/न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. रणंजय सिंह ने संबंधित क्षेत्राधिकारी को 15 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी।
प्रार्थी बद्री प्रसाद के अनुसार, मिझौड़ा गांव में भभूती निसंतान थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी जमीन सगे भाइयों रामजस और पांचू के नाम दर्ज हुई थी। आरोप है कि रसूलपुर दियरा निवासी नोहरा देवी ने खुद को भभूती की पुत्री बताकर कूटरचित दस्तावेजों से जमीन अपने नाम करा ली और गाटा संख्या 996, 901 व 903 समेत अन्य भूमि अलग-अलग लोगों को बेच दी।
प्रार्थी के मुताबिक, फैजाबाद मंडल के अपर आयुक्त न्यायालय की कार्यवाही में नोहरा देवी को भभूती की पुत्री नहीं माना गया और जमीन बेचने पर रोक लगाई गई। पुलिस में सुनवाई न होने पर प्रार्थी ने न्यायालय का रुख किया। अब अदालत ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले के विधिक सिद्धांतों के तहत प्रारंभिक जांच जरूरी मानते हुए यह निर्देश दिया है।
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प्रार्थी बद्री प्रसाद के अनुसार, मिझौड़ा गांव में भभूती निसंतान थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी जमीन सगे भाइयों रामजस और पांचू के नाम दर्ज हुई थी। आरोप है कि रसूलपुर दियरा निवासी नोहरा देवी ने खुद को भभूती की पुत्री बताकर कूटरचित दस्तावेजों से जमीन अपने नाम करा ली और गाटा संख्या 996, 901 व 903 समेत अन्य भूमि अलग-अलग लोगों को बेच दी।
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प्रार्थी के मुताबिक, फैजाबाद मंडल के अपर आयुक्त न्यायालय की कार्यवाही में नोहरा देवी को भभूती की पुत्री नहीं माना गया और जमीन बेचने पर रोक लगाई गई। पुलिस में सुनवाई न होने पर प्रार्थी ने न्यायालय का रुख किया। अब अदालत ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले के विधिक सिद्धांतों के तहत प्रारंभिक जांच जरूरी मानते हुए यह निर्देश दिया है।
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