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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Husband, brother-in-law and father-in-law sentenced to ten years in prison for dowry murder

Ambedkar Nagar News: दहेज हत्या में पति, देवर व ससुर को दस वर्ष की जेल

Tue, 15 Oct 2024 10:14 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Oct 2024 10:14 PM IST
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Husband, brother-in-law and father-in-law sentenced to ten years in prison for dowry murder
अंबेडकरनगर। दहेज हत्या के दोषी पति, देवर व ससुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में चार चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला पांच वर्ष पहले टांडा कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है।
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जनार्दनपुर निवासी रामउजागिर ने तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन ज्योति का विवाह धौरहरा निवासी संजय के साथ 2016 में हुआ था। विवाह के बाद से ही उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। बाद में दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। उसके गले पर चोट का निशान भी मिला था। मामले में गला दबाकर हत्या कर देने का केस दर्ज हुआ था।
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अब इसी मामले में अपर जनपद न्यायाधीश द्वितीय परविंद कुमार ने पति संजय, देवर मंजीत व ससुर ओमप्रकाश को दहेज हत्या का दोषी पाया। तीनों दोषियों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड भी लगाते हुए कहा कि इसे अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)
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