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Ambedkar Nagar News: गैंगस्टर को आठ वर्ष की सजा, पांच हजार जुर्माना
Tue, 22 Aug 2023 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Tue, 22 Aug 2023 11:54 PM IST
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अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पूनम सिंह द्वितीय ने गैंगस्टर के आरोपी प्रदीप मौर्य को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2014 में राजेसुल्तानपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी प्रभारी जगन्नाथ सरोज ने आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज क्षेत्र के जुड़ा खुर्द निवासी प्रदीप के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज कराया था।
एसओ का कहना था कि प्रदीप के गिरोह के सदस्य आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। विवेचना कर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश की। इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी ज्ञानप्रकाश सिंह के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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एसओ का कहना था कि प्रदीप के गिरोह के सदस्य आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। विवेचना कर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश की। इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी ज्ञानप्रकाश सिंह के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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