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दिव्यांग से दुष्कर्म में अभियुक्त को 7 वर्ष की सजा
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अंबेडकरनगर। घर में घुसकर दिव्यांग महिला से दुष्कर्म मामले के आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा अपर जनपद न्यायाधीश ने सुनाई है। प्रकरण वर्ष 2013 में अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। दर्ज कराए केस में वादी ने कहा कि वह तथा उसकी पत्नी दिव्यांग है।
24 दिसंबर को जब वह अपनी मिठाई की दुकान पर मौजूद था, तभी गांव निवासी दिलीप उर्फ मूसे उसके घर में घुस गया और पत्नी को अकेला पाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। इन दिनों वह जमानत पर रिहा था। बीते दिनों मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम निरुपमा विक्रम ने अभियुक्त दिलीप को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आदेश में कहा गया कि अर्थदंड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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24 दिसंबर को जब वह अपनी मिठाई की दुकान पर मौजूद था, तभी गांव निवासी दिलीप उर्फ मूसे उसके घर में घुस गया और पत्नी को अकेला पाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। इन दिनों वह जमानत पर रिहा था। बीते दिनों मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ।
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मामले की सुनवाई करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम निरुपमा विक्रम ने अभियुक्त दिलीप को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आदेश में कहा गया कि अर्थदंड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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