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ग्राम पंचायतों के लिए 15 से जारी होगा सिटीजन चार्टर

Sun, 08 Aug 2021 10:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Aug 2021 10:54 PM IST
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Citizen Charter will be issued for Gram Panchayats from 15
अंबेडकरनगर। जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ ही अन्य विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र के लिए लंबे समय तक संबंधित कार्यालय के चक्कर लगाने वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेरी पंचायत, मेरा अधिकार, जनसेवा हमारे द्वार अभियान के तहत सिटीजन चार्टर लागू करने की घोषणा की है। इसके लागू होने के साथ ही निर्धारित समय में नागरिकों को संबंधित प्रमाणपत्र उपलब्ध हो जाएगा। इतना ही नहीं, अभियान के तहत यदि निर्धारित समय पर संबंधित प्रमाणपत्र नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो शिकायत सामने पर जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर जिम्मेदारों पर समुचित कार्रवाई भी की जाएगी।
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आम नागरिकों को किसी भी प्रकार के प्रमाणपत्र के लिए केंद्र सरकार ने मेरी पंचायत, मेरा अधिकार, जनसेवा हमारे द्वार अभियान के तहत सिटीजन चार्टर को लागू करने की घोषणा किए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर इस अभियान को लागू किया जाएगा। सिटीजन चार्टर लागू होने से जिले की लगभग 23 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। दरअसल विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों के लिए नागरिकों को संबंधित कार्यालय का बार-बार चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ता है। समय पर प्रमाणपत्र न मिलने पर अक्सर आवेदकों को विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सिटीजन चार्टर लागू होने से इसमें राहत मिलेगी। डीपीआरओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसके लागू होने से जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ ही परिवार रजिस्टर नकल आवेदन के 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। इसके लिए आवेदक को 20 रुपये शुल्क देना होगा।
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विकास संबंधित कार्यों जैसे मनरेगा जॉबकार्ड जारी करना, मनरेगा के तहत काम के लिए अनुरोध, 15 दिन के अंदर निशुल्क मिलेगा। इसी प्रकार मनरेगा के तहत लाभार्थियों को कार्यस्थल पर सुविधा 7 दिन में मिलेगी। सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र पर जलापूर्ति, शौचालय व वर्षा जल संचयन आदि की व्यवस्था 30 दिन में तय की जाएगी। कोविड के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं, कोविड किट का प्राविधान 3 दिन के अंदर होगा। कोविड-19 के तहत सार्वजनिक स्थल जैसे सड़क, नालियां, बाजारों, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र आदि के स्वच्छता के लिए आवेदन करने के 3 दिन के अंदर करना होगा।
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पेयजल आपूर्ति के तहत पानी पाइप लाइन के रिसाव की मरम्मत का कार्य 7 दिन के अंदर, हैंडपंप की मरम्मत का कार्य 7 दिन के अंदर, पानी की गुणवत्ता संबंधित मुद्दों को सात दिन में दूर करना होगा। खराब स्ट्रीट लाइट की शिकायत को 30 दिन में दूर करना होगा। कब्रिस्तान, श्मशान भूमि का रखरखाव व सुधार 30 दिन के अंदर करना होगा। खेल मैदान, सार्वजनिक उद्यानों का रखरखाव की शिकायत का निस्तारण 30 दिन के अंदर करना होगा।

पूरी कर ली गईं है तैयारियां
15 अगस्त को सिटीजन चार्टर लागू होने पर उसके सुचारु रूप से संचालन के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं।
- अवनीश कुमार श्रीवास्तव, डीपीआरओ
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