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Ambedkar Nagar News: चेयरमैन ओमकार को हाईकोर्ट से राहत नहीं, सुनवाई 11 मार्च को
Fri, 30 Jan 2026 11:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Fri, 30 Jan 2026 11:30 PM IST
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अंबेडकरनगर। नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के चेयरमैन ओमकार गुप्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को अगली तारीख तक बढ़ा दिया है, लेकिन सजा निलंबित करने की उनकी याचिका पर कोई फैसला नहीं आया है। इस मामले में सुनवाई आगामी 11 मार्च को निर्धारित की गई है। इसी दिन सभासद विनोद कुमार की सजा बढ़ाने की याचिका पर भी सुनवाई होगी।
विशेष न्यायाधीश रामविलास सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान सभासद विनोद कुमार के मामले में चेयरमैन ओमकार गुप्ता को मारपीट, धमकाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत तीन साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, चेयरमैन के मामले में आरोपी रफीक को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था। दूसरी ओर सभासद विनोद कुमार को परिवीक्षा अधिनियम के तहत एक साल की परिवीक्षा और बंध पत्र पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। चेयरमैन ओमकार गुप्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को निलंबित करने और नियमित जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में न्यायमूर्ति राम नारायण मिश्र की कोर्ट नंबर 27 में सुनवाई हुई। इसी प्रकार सभासद विनोद कुमार की याचिका पर भी इसी कोर्ट में सुनवाई हुई और उस पर भी 11 मार्च 2026 की तारीख ही मुकर्रर की गई है।
ये है पूरा मामला
पूरा मामला 28 दिसंबर 2023 को नगर पंचायत सभागार में हुई एक बोर्ड बैठक के दौरान हुई मारपीट से जुड़ा है। सभासद विनोद कुमार ने चेयरमैन ओमकार गुप्ता के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं, चेयरमैन ओमकार गुप्ता की ओर से भी सभासद विनोद कुमार और वार्ड नौ के सभासद रफीक के खिलाफ अभद्रता करने और वार्ड संख्या 17 की सभासद सुनीता के साथ गाली-गलौज व मारपीट करने का मामला दर्ज कराया गया था।
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विशेष न्यायाधीश रामविलास सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान सभासद विनोद कुमार के मामले में चेयरमैन ओमकार गुप्ता को मारपीट, धमकाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत तीन साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, चेयरमैन के मामले में आरोपी रफीक को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था। दूसरी ओर सभासद विनोद कुमार को परिवीक्षा अधिनियम के तहत एक साल की परिवीक्षा और बंध पत्र पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। चेयरमैन ओमकार गुप्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को निलंबित करने और नियमित जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में न्यायमूर्ति राम नारायण मिश्र की कोर्ट नंबर 27 में सुनवाई हुई। इसी प्रकार सभासद विनोद कुमार की याचिका पर भी इसी कोर्ट में सुनवाई हुई और उस पर भी 11 मार्च 2026 की तारीख ही मुकर्रर की गई है।
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ये है पूरा मामला
पूरा मामला 28 दिसंबर 2023 को नगर पंचायत सभागार में हुई एक बोर्ड बैठक के दौरान हुई मारपीट से जुड़ा है। सभासद विनोद कुमार ने चेयरमैन ओमकार गुप्ता के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं, चेयरमैन ओमकार गुप्ता की ओर से भी सभासद विनोद कुमार और वार्ड नौ के सभासद रफीक के खिलाफ अभद्रता करने और वार्ड संख्या 17 की सभासद सुनीता के साथ गाली-गलौज व मारपीट करने का मामला दर्ज कराया गया था।
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