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दो वर्ष 10 माह बाद हत्या का केस दर्ज
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अंबेडकरनगर। हत्या की वारदात को मार्ग दुर्घटना दिखाकर रफादफा करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर घटना के दो वर्ष 10 माह बाद पुलिस ने तीन आरोपियों के विरुद्ध हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में केस दर्ज किया है। घटना टांडा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जनार्दनपुर की है।
सम्मनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अशरफपुर निवासी व वादी रामसागर का आरोप है कि बीते 17 जून 2019 को गांव के द्वारिका व जनार्दनपुर निवासी बिंदु उनके दरवाजे पर आए। उनके पुत्र सुनील कुमार से जनार्दनपुर चलने के लिए कहा। द्वारिका ने कहा कि वहां मेरे जीजा राजेंद्र मिलेंगे। दोनों सुनील को बाइक पर बैठाकर ले गए।
द्वारिका का आरोप है कि द्वारिका, बिंदु व राजेंद्र ने मिलकर सुनील की हत्या कर दी। वारदात को मार्ग दुर्घटना बता दिया। छानबीन करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। दबाव बनाकर आनन-फानन सुनील का अंतिम संस्कार भी करा दिया था। बाद में पुलिस को तहरीर दी गई मगर सुनवाई नहीं हुई। इस पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर अब पुलिस ने द्वारिका, बिंदु व राजेंद्र के विरुद्घ हत्या व साक्ष्य मिटाने आदि की धाराओं में केस दर्ज किया है। कोतवाल वृजेंद्र शर्मा ने बताया कि केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है।
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सम्मनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अशरफपुर निवासी व वादी रामसागर का आरोप है कि बीते 17 जून 2019 को गांव के द्वारिका व जनार्दनपुर निवासी बिंदु उनके दरवाजे पर आए। उनके पुत्र सुनील कुमार से जनार्दनपुर चलने के लिए कहा। द्वारिका ने कहा कि वहां मेरे जीजा राजेंद्र मिलेंगे। दोनों सुनील को बाइक पर बैठाकर ले गए।
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द्वारिका का आरोप है कि द्वारिका, बिंदु व राजेंद्र ने मिलकर सुनील की हत्या कर दी। वारदात को मार्ग दुर्घटना बता दिया। छानबीन करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। दबाव बनाकर आनन-फानन सुनील का अंतिम संस्कार भी करा दिया था। बाद में पुलिस को तहरीर दी गई मगर सुनवाई नहीं हुई। इस पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर अब पुलिस ने द्वारिका, बिंदु व राजेंद्र के विरुद्घ हत्या व साक्ष्य मिटाने आदि की धाराओं में केस दर्ज किया है। कोतवाल वृजेंद्र शर्मा ने बताया कि केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है।
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