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Ambedkar Nagar News: बिना मान्यता चलती मिलीं अतिरिक्त कक्षाएं, नोटिस
Wed, 30 Oct 2024 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Wed, 30 Oct 2024 11:17 PM IST
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जहांगीरगंज (अंबेडकरनगर)। विद्यालय में अमान्य कक्षाओं के संचालन को लेकर बीएसए ने एक विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
मामला जहांगीरगंज के नयागांव में संचालित ताहिरा पब्लिक स्कूल का है। जारी नोटिस में कहा गया है कि विद्यालय का गत 21 सितंबर को एबीएसए जहांगीरगंज ने निरीक्षण किया। मान्यता के अनुरूप एक से पांच तक की कक्षाओं का ही संचालन यहां हो सकता है। हालांकि मौके पर 6 से 12 तक की कक्षाएं भी संचालित पाई गईं। इस बाबत पूछे जाने पर कक्षा छह से आठ तक की मान्यता होने की जानकारी दी गई। मान्यता की प्रति दिखाने को कहा गया कि तो मना कर दिया गया। अभद्रता भी की गई।
पूरी स्थिति से एबीएसए ने बीएसए को पत्र भेजकर अवगत कराया। अब इसी के बाद अमान्य कक्षाओं का संचालन बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए बीएसए भोलेन्द्र प्रताप सिंह ने विद्यालय के प्रबंधक/ प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर दी है। इसमें अमान्य कक्षाओं का संचालन तत्काल बंद करते हुए साक्ष्य समेत स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। कहा गया कि इस कृत्य के लिए क्यों न नियमानुसार जुर्माना लगाने के साथ ही प्राथमिकी दर्ज करा दी जाए। खंड शिक्षा अधिकारी संतोष पांडेय के मुताबिक संबंधित विद्यालय को नोटिस प्राप्त करा दी गई है।
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मामला जहांगीरगंज के नयागांव में संचालित ताहिरा पब्लिक स्कूल का है। जारी नोटिस में कहा गया है कि विद्यालय का गत 21 सितंबर को एबीएसए जहांगीरगंज ने निरीक्षण किया। मान्यता के अनुरूप एक से पांच तक की कक्षाओं का ही संचालन यहां हो सकता है। हालांकि मौके पर 6 से 12 तक की कक्षाएं भी संचालित पाई गईं। इस बाबत पूछे जाने पर कक्षा छह से आठ तक की मान्यता होने की जानकारी दी गई। मान्यता की प्रति दिखाने को कहा गया कि तो मना कर दिया गया। अभद्रता भी की गई।
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पूरी स्थिति से एबीएसए ने बीएसए को पत्र भेजकर अवगत कराया। अब इसी के बाद अमान्य कक्षाओं का संचालन बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए बीएसए भोलेन्द्र प्रताप सिंह ने विद्यालय के प्रबंधक/ प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर दी है। इसमें अमान्य कक्षाओं का संचालन तत्काल बंद करते हुए साक्ष्य समेत स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। कहा गया कि इस कृत्य के लिए क्यों न नियमानुसार जुर्माना लगाने के साथ ही प्राथमिकी दर्ज करा दी जाए। खंड शिक्षा अधिकारी संतोष पांडेय के मुताबिक संबंधित विद्यालय को नोटिस प्राप्त करा दी गई है।
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