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Ambedkar Nagar News: 80 हजार उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद नहीं जमा किया बिजली बिल
Wed, 12 Nov 2025 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Wed, 12 Nov 2025 11:18 PM IST
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अंबेडकरनगर। जिले में 42 बिजली घरों के माध्यम से 4.40 लाख उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति दी जा रही हैं। इनमें बिजली का बिल जमा न करने वाले उपभाेक्ताओं पर 400 करोड़ रुपये से अधिक का बिल बकाया है। इन सभी बकायेदारों को विद्युत बिल राहत योजना-2025 के तहत बकाया बिल जमा करने पर ब्याज में राहत मिलेगी।
डेढ़ लाख उपभोक्ताओं में 80 हजार से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी अपना बिल नहीं जमा किया है। इन पर 50 करोड़ रुपये से अधिक की बकायेदारी है। बकाया धनराशि एकमुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट उपभोक्ता पा सकेंगे। इसके अलावा मूलधन में भी छूट का प्रावधान किया गया है, जिसकी दर पंजीकरण के चरण पर निर्भर करेगी। अधीक्षण अभियंता अनुभव कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ घरेलू के साथ ही वाणिज्यिक उपभोक्ता पा सकेंगे। छूट तीन चरणों में दी जाएगी। पहले चरण एक दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसमें पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक पंजीयन कराने वाले उपभोक्ता को 20 प्रतिशत और तीसरे चरण एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक पंजीयन कराने वालों को 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह योजना दो किलोवाट के घरेल और एक किलोवाट के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए है।
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डेढ़ लाख उपभोक्ताओं में 80 हजार से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी अपना बिल नहीं जमा किया है। इन पर 50 करोड़ रुपये से अधिक की बकायेदारी है। बकाया धनराशि एकमुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट उपभोक्ता पा सकेंगे। इसके अलावा मूलधन में भी छूट का प्रावधान किया गया है, जिसकी दर पंजीकरण के चरण पर निर्भर करेगी। अधीक्षण अभियंता अनुभव कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ घरेलू के साथ ही वाणिज्यिक उपभोक्ता पा सकेंगे। छूट तीन चरणों में दी जाएगी। पहले चरण एक दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसमें पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक पंजीयन कराने वाले उपभोक्ता को 20 प्रतिशत और तीसरे चरण एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक पंजीयन कराने वालों को 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह योजना दो किलोवाट के घरेल और एक किलोवाट के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए है।
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