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Ambedkar Nagar News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Sat, 16 Dec 2023 10:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Sat, 16 Dec 2023 10:51 PM IST
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20 years imprisonment to the person guilty of raping a girl
एडीजे पाॅक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, एक आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को अपर जनपद न्यायाधीश पाॅक्सो प्रथम सुशील कुमार ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
मामला वर्ष 2018 में अहिरौली थाना क्षेत्र का है। ननिहाल में रह रही बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसके नाना ने केस दर्ज कराया। बताया कि 19 जून की दोपहर उनकी नातिन बाग में गई थी। वहां वह खून से लथपथ पड़ी थी। उसे इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने विवेचना शुरू की तो अहिरौली थाना क्षेत्र निवासी विजय कुमार राजभर तथा भीटी थाना क्षेत्र के बसोहरी निवासी अरशद अली को मामले में आरोपी बनाया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
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विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश पांडेय ने बताया कि इसी मामले के सत्र परीक्षण में अब अपर जनपद न्यायाधीश ने विजय कुमार राजभर को मामले में दोषी करार दिया। उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई जबकि दूसरे आरोपी अरशद अली को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। अरशद की जमानत पहले से ही मंजूर हो चुकी थी जबकि मुख्य आरोपी विजय जेल में निरुद्ध है।
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