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Ambedkar Nagar News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

Tue, 30 Jul 2024 10:22 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jul 2024 10:22 PM IST
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20 years imprisonment to the person guilty of raping a girl
अंबेडकरनगर। बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मोहन कुमार ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला दो वर्ष पहले महरुआ थाना क्षेत्र का है।
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एक गांव की महिला ने 22 फरवरी 2022 को थाने में दी तहरीर में बताया था कि वह मनरेगा में मजदूरी करने गई थी इसी बीच दिन में उसकी छह वर्षीय पुत्री को टीवी देखने के बहाने गांव निवासी आरोपी करामत ने अपने घर बुला लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, इससे उसकी हालत बिगड़ गई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। इसी मामले में अब सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को प्रकरण में दोषी करार दिया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहन कुमार ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए कहा कि यदि अर्थदंड न अदा हुआ तो दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)
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