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Ambedkar Nagar News: अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की जेल

Tue, 10 Jun 2025 10:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Jun 2025 10:54 PM IST
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20 years imprisonment for accused of kidnapping and rape
अंबेडकरनगर। महरुआ क्षेत्र में एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 16 माह पूर्व केस दर्ज हुआ था। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए दोषी को 20 साल के कठिन कारावास के साथ 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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महरुआ क्षेत्र के एक गांव में आठ फरवरी 2024 को कलश यात्रा का कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने के लिए पड़ोस के गांव से 14 वर्षीय किशोरी भी आई थी। इसके बाद से वह घर नहीं लौटी। कोई सुराग न लगने पर पिता ने महरुआ थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने लापता किशोरी को कुछ दिन बाद खोज लिया गया।
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पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसे राहुल सिंह निवासी ककराही बेलवा बाजार थाना मड़ियाहू जिला जौनपुर बहला फुसला कर साथ ले गया था। जौनपुर ले जाकर उसने कई बार दुष्कर्म किया था। पांचवें दिन राहुल किशोरी को महरुआ छोड़ने आ रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया था। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म, अपहरण समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। मामले में त्वरित सुनवाई की गई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने मंगलवार को दोषी राहुल को अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में 20 वर्ष के कठिन कारावास की सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थ दंड जमा होने पर 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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