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दुष्कर्मी को 10 साल का कारावास

Thu, 03 Feb 2022 12:00 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Feb 2022 12:00 AM IST
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10 years imprisonment for rapist
अंबेडकरनगर। घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आदेश में कहा कि जुर्माने की रकम का 50 प्रतिशत पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा। यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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टांडा कोतवाली में 30 अक्तूबर 2016 को एक युवती ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है। वह घर पर अपनी छोटी बहन के साथ रहती है। 28 अक्तूबर की रात में मुबारकपुर निवासी रुखसार अहमद उसके घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला आरोपी ने घर के अंदर घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी व बहन की चीख पुकार सुनकर आस पास के लोग मौके पर पहुंचे। धमकी देते हुए आरोपी मौके से फरार हो गया।
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पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। मामला सत्र परीक्षण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट फरीदा बेगम के समक्ष प्रस्तुत हुआ। उन्होंने साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आदेश में कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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