फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Wife will have to pay Rs 28,500 for maintenance, High Court modified the order of the trial court

High Court : पत्नी को गुजारे के लिए देने होंगे 28,500 रुपये, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश किया संशोधित

Fri, 12 Apr 2024 02:00 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 12 Apr 2024 02:00 PM IST
सार

कानपुर नगर की अपर्णा कुशवाह की शादी 17 फरवरी 2012 को आशीष सिंह कुशवाह के साथ हुई थी। आरोप है कि उसे दहेज में कार के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। विवाद बढ़ने पर उसने पति से अलग होकर गुजारा भत्ते के लिए अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायाधीश न्यायालय, कानपुर नगर में वाद दायर किया गया।

विज्ञापन
Wife will have to pay Rs 28,500 for maintenance, High Court modified the order of the trial court
Court Room - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करते हुए पति को आदेश दिया कि वह पत्नी और बेटी को गुजारा भत्ते के रूप में 28,500 रुपये दे। भरण-पोषण का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक नियमित करना होगा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया, जिसमें पति की आय का 25 फीसदी पत्नी को गुजारा भत्ता देने की बात कही गई है। यह फैसला न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की कोर्ट ने सुनाया।

विज्ञापन


कानपुर नगर की अपर्णा कुशवाह की शादी 17 फरवरी 2012 को आशीष सिंह कुशवाह के साथ हुई थी। आरोप है कि उसे दहेज में कार के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। विवाद बढ़ने पर उसने पति से अलग होकर गुजारा भत्ते के लिए अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायाधीश न्यायालय, कानपुर नगर में वाद दायर किया गया। कोर्ट ने पत्नी को पांच हजार और बेटी को तीन हजार प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अपर्णा ने हाईकोर्ट में गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए पुनरीक्षण का वाद दायर किया।
विज्ञापन


कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजीर माना, जिसमें कहा गया है कि पति की आय का 25 प्रतिशत पत्नी को गुजारा भत्ता मिलना चहिए। इस आधार पर पति की आय का आकलन कर कोर्ट ने पत्नी के लिए 18 हजार और बेटी के लिए गुजारा भत्ता 10 हजार निर्धारित किया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed