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हाईकोर्ट : पश्चिमी खंडपीठ पर केंद्र्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के बयान से वकीलों में उबाल, किया प्रदर्शन

Fri, 22 Oct 2021 11:44 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 22 Oct 2021 11:44 PM IST
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Western Bench of allahabad high court Union Minister SP Singh Baghel statement stirred up lawyers
इलाहबाद हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ बनाने को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल के बयान से हाईकोर्ट के वकीलों में उबाल है। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन संतोष कुमार मिश्र के नेतृत्व में शुक्रवार को वकीलों ने बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
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कहा कि उच्च न्यायालय के गौरवशाली इतिहास व अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंबेडकर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करने वालों में अनुज मिश्र, ऋतेश श्रीवास्तव, सुभाष यादव, विवेक पाल, विश्वनाथ मिश्र, अमरेंद्र राय,अमरेंदु सिंह, हरिमोहन केसरवानी, केके यादव, अनूप सिंह, कमल नारायण सिंह, अवधेश यादव, जनार्दन यादव, विनय मिश्रा, निखिल चंद्र उपाध्याय, अतुल दूबे आदि सैकड़ों अधिवक्ता शामिल थे। 
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पोस्टर बैनर होर्डिंग आदि तत्काल हटाने का अनुरोध
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के अध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह ने चुनाव के सभी संभावित उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे शहर में लगे पोस्टर बैनर होर्डिंग व अन्य प्रचार सामग्री तत्काल प्रभाव से हटा लें। अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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श्री सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट ने अपने 30 सितंबर 21 को पारित आदेश में साफ तौर पर पोस्टर-बैनर-होर्डिंग आदि कोर्ट परिसर या बाहर लगाने को प्रतिबंधित किया है। लगातार संभावित उम्मीदवारों द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है।


एल्डर कमेटी के अध्यक्ष सिंह ने नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज को भी पत्र लिखकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव से संबंधित पोस्टर बैनर होर्डिंग आदि तत्काल हटाने का अनुरोध किया है और कहा है कि यदि हटाने के बाद दुबारा लगाया जाता है तो इसकी सूचना एल्डर कमेटी अध्यक्ष को दी जाए। कहा है कि चुनाव के पोस्टर-बैनर-होर्डिंग आदि लगाना आचार संहिता व हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। 
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