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अगले तीन माह तक अनिवार्य किया जाए मास्क पहनना: हाईकोर्ट
Sun, 24 Jan 2021 09:21 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 24 Jan 2021 09:21 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन भले ही आ गई मगर इसे सभी लोगों तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। इसलिए अगले तीन महीनों तक मास्क पहनने के नियम में किसी प्रकार की ढील न दी जाए। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश में सौ फीसदी मास्क पहनना सुनिश्चित करें। कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों व रिहायशी इलाकों में वेंडिग जोन व नाइट मार्केट खोलने पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस थानों के सामने सड़क पर खडे जब्त वाहनों को हटाने करने का निर्देश दिया है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों और प्रयागराज में यातायात व्यवस्था की निगरानी कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने डीएम व एस एस पी प्रयागराज को माघ मेले में मास्क पहनकर आने व रहने की निगरानी बढ़ानने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीडीए द्वारा नगर निगम की जमीनों पर अवैध निर्माण हटाने के बाद दुबारा अतिक्रमण न होने पाए यह सुनिश्चित किया जाए।
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कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों और प्रयागराज में यातायात व्यवस्था की निगरानी कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने डीएम व एस एस पी प्रयागराज को माघ मेले में मास्क पहनकर आने व रहने की निगरानी बढ़ानने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीडीए द्वारा नगर निगम की जमीनों पर अवैध निर्माण हटाने के बाद दुबारा अतिक्रमण न होने पाए यह सुनिश्चित किया जाए।
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पोस्ट कोरोना मरीजों का रखें ध्यान
कोर्ट ने कहा कि वैक्सिनेशन में अभी समय लगेगा,ऐसे में ढिलाई न बरती जाए।कोर्ट ने एसआरएन अस्पताल के पोस्ट कोरोना वार्ड में वाई-फाई उपलब्ध कराने तथा मास्क पहनने पर जोनल अधिकारी का हलफनामा मांगा है। कहा है कि कोरोना मरीज ठीक होने के बाद इलाज के दौरान मास्क नहीं पहन रहे ।कोर्ट ने एंबुलेंस में आक्सीजन मशीन रखने को कहा है ताकि कोरोना मरीज को ठीक होने पर घर छोडते समय परेशानी न हो।
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