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अगले तीन माह तक अनिवार्य किया जाए मास्क पहनना: हाईकोर्ट

Sun, 24 Jan 2021 09:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 24 Jan 2021 09:21 PM IST
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Wearing masks should be made compulsory for next three months: High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन भले ही आ गई मगर इसे सभी लोगों तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। इसलिए अगले तीन महीनों तक मास्क पहनने के नियम में किसी प्रकार की ढील न दी जाए। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश में सौ फीसदी मास्क पहनना सुनिश्चित करें। कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों व रिहायशी इलाकों में वेंडिग जोन व नाइट मार्केट खोलने पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस थानों के सामने सड़क पर खडे जब्त वाहनों को हटाने करने का निर्देश दिया है। 
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कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों और प्रयागराज में यातायात व्यवस्था की निगरानी कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने डीएम व एस एस पी प्रयागराज को माघ मेले में मास्क पहनकर आने व रहने की निगरानी बढ़ानने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीडीए द्वारा नगर निगम की जमीनों पर अवैध निर्माण हटाने के बाद दुबारा अतिक्रमण न होने पाए यह सुनिश्चित किया जाए। 
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पोस्ट कोरोना मरीजों का रखें ध्यान

कोर्ट ने कहा कि वैक्सिनेशन में अभी समय लगेगा,ऐसे में ढिलाई न बरती जाए।कोर्ट ने एसआरएन अस्पताल के पोस्ट कोरोना वार्ड में वाई-फाई उपलब्ध कराने तथा मास्क पहनने पर जोनल अधिकारी का हलफनामा मांगा है। कहा है कि कोरोना मरीज ठीक होने के बाद इलाज के दौरान मास्क नहीं पहन रहे ।कोर्ट ने एंबुलेंस में आक्सीजन मशीन रखने को कहा है ताकि कोरोना मरीज को ठीक होने पर घर छोडते समय परेशानी न हो।
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दूसरा चरण कब शुरू करेंगे जानकारी नहीं दी

कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वैक्सिनेशन फेज 1फेज 2की जानकारी दी कि पहले चरण मे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर व दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी मगर यह नहीं बताया कि दूसरा चरण कब शुरू होगा। योजना जानकारी के साथ बेहतर  हलफनामा दाखिल किया जाए।

पार्किंग में ही खड़े हों वाहन

पीडीए ने कोर्ट को बताया कि छह व्यावसायिक संस्थानों की अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गई है। आठ नर्सिंग होम व अन्य संस्थानों में भी अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गई है।  कोर्ट ने चंदन शर्मा व शुभम् द्विवेदी कोर्ट कमिश्नर को इसका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है ।  कहा है कि ऐसे प्रतिष्ठानों के सामने पार्किंग न होने पाए,वाहन पार्किंग में खडे किए जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीडीए अधिकारियों को अतिक्रमण हटाते समय पुलिस संरक्षण दे। याचिका की सुनवाई पांच फरवरी को होगी।
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