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शाहजहांपुर के दो पंचायत राज अधिकारियों को वारंट जारी, छह सितंबर को पेश होने का निर्देश
Wed, 25 Aug 2021 11:25 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 25 Aug 2021 11:25 PM IST
सार
याचिका पर अधिवक्ता वेद प्रकाश पाण्डेय ने बहस की।इनका कहना है कि याची सहायक विकास अधिकारी पंचायत पद से 31जुलाई 16को सेवानिवृत्त हुआ।बकाया वेतन व मेडिकल प्रतिपूर्ति को लेकर हाईकोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया।
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- फोटो : Social Media
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर सर्वजीत कौर व पवन कुमार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आदेश पालन न करने पर तलब किया था, आदेश की जानकारी के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया और न ही हाजिर हुए। कोर्ट ने सी जे एम शाहजहांपुर के मार्फत वारंट तामील कराने और दोनों अधिकारियों को 6सितंबर को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जय प्रकाश तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता वेद प्रकाश पाण्डेय ने बहस की।इनका कहना है कि याची सहायक विकास अधिकारी पंचायत पद से 31जुलाई 16को सेवानिवृत्त हुआ।बकाया वेतन व मेडिकल प्रतिपूर्ति को लेकर हाईकोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया। आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने एक माह का समय देते हुए आदेश का अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा।फिर भी पालन न करने पर दुबारा अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने आदेश का पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया।न आदेश का पालन किया न हाजिर हुए।तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।
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याचिका पर अधिवक्ता वेद प्रकाश पाण्डेय ने बहस की।इनका कहना है कि याची सहायक विकास अधिकारी पंचायत पद से 31जुलाई 16को सेवानिवृत्त हुआ।बकाया वेतन व मेडिकल प्रतिपूर्ति को लेकर हाईकोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया। आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने एक माह का समय देते हुए आदेश का अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा।फिर भी पालन न करने पर दुबारा अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने आदेश का पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया।न आदेश का पालन किया न हाजिर हुए।तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।
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