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High Court : वक्फ बोर्ड को मनमाने अधिकार की संवैधानिकता को चुनौती

Tue, 18 Oct 2022 06:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 18 Oct 2022 06:09 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की शक्ति की संवैधानिकता की चुनौती याचिका पर भारत के एटार्नी  जनरल व प्रदेश के महाधिवक्ता  व वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी की है।

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Waqf Board challenges constitutionality of arbitrary authority
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की शक्ति की संवैधानिकता की चुनौती याचिका पर भारत के एटार्नी  जनरल व प्रदेश के महाधिवक्ता  व वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर नियत की है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने आशीष तिवारी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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