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यूपी : अतीक के नाबालिग बेटों के मामले में फैसला सुरक्षित, शाइस्ता ने दाखिल की है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

Thu, 16 Mar 2023 08:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 16 Mar 2023 08:34 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की ओर से उमेश पाल हत्या के बाद अपने दोनों नाबालिग पुत्रों को हाजिर करने के लिए दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है।

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Verdict reserved in case of Atiq minor sons Shaista has filed habeas corpus petition
Prayagraj News : शाइस्ता परवीन, माफिया अतीक अहमद की पत्नी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की ओर से उमेश पाल हत्या के बाद अपने दोनों नाबालिग पुत्रों को हाजिर करने के लिए दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ कर रही थी।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट में शाइस्ता के अधिवक्ता दया शंकर मिश्रा ने कहा कि पुलिस दोनों नाबालिग बेटों को उठा ले गई। यह नहीं बता रही है कि दोनों का कहा ले गई है। बाल संरक्षण गृह से भी जानकारी नहीं दी जा रही है। जबकि, सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि दोनों नाबालिग को बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है।

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