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Prayagraj News: दस वर्ष पुराने मामले में आया फैसला, हत्या के सात दोषियों को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Sep 2025 01:55 AM IST
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Verdict in ten-year-old murder case; seven convicted get life imprisonment
मांडा। दस साल पहले थाना क्षेत्र के हेमपुर गांव में हुए हत्या के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट, प्रयागराज ने सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर अर्थदंड भी लगाया गया। पुलिस और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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इंस्पेक्टर मांडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 5 अक्तूबर 2015 को गांव के ही उमाशंकर, विजय शंकर, रमेश बिंद, पारसनाथ बिंद, परसुराम बिंद, छोटेलाल बिंद और विक्रम ने मिलकर मेवालाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण पुराना मुकदमेबाजी का विवाद था। पुलिस की विवेचना के बाद फरवरी 2016 में आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसके बाद लगातार गवाहों के बयान कराए गए। लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने सातों अभियुक्तों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा दी।
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ऐसे हुई थी वारदात

मृतक के भाई नंदलाल बिंद ने दी तहरीर में बताया था कि घटना की रात वह अपने भाइयों के साथ तालाब किनारे सोया था। तभी गांव के सातों अभियुक्त वहां पहुंचे और मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने लगे। जब भाई मेवालाल ने विरोध किया तो उमाशंकर ने पिस्तौल से सर में गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह घटना की जानकारी गांव में फैल गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। नंदलाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। करीब दस साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सातों को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। संवाद।
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