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अब ऑनलाइन ही मेंशन हो सकेंगे अर्जेंट मुक़दमे
Sat, 11 Apr 2020 03:55 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2020 03:55 PM IST
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court
- फोटो : prayagraj
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन ही मुकदमे को मेंशन करना होगा। पूर्व में लागू व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों के मोबाइल पर मेंशन करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। तथा वेबसाइट के जरिए मेंशन करने का निर्देश दिया है। अब अधिवक्ता और संबंधित लोग अपने मुकदमों को urgentlisting_allahabad@allahabadhighcourt.in और urgentlisting_lucknow@allahabadhighcourt.in पर मेंशन करना होगा।
कोरोना वायरस के कारण किये गए लॉक डाउन के मद्दे नज़र हाइकोर्ट ने अति आवश्यक और अर्जेंट मुकदमो की सुनवाई के लिए इलाहाबाद और लखनऊ में रजिस्ट्रार जुडिशल लिस्टिंग या जॉइंट रजिस्ट्रार लिस्टिंग क्रिमिनल अथवा रजिस्ट्रार जुडिशल स्टेशनरी के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराये थे।
जिस पर अधिवक्ता अपने अर्जेंट मुकदमो की सुनवाई का अनुरोध कर सकते थे। इस व्यवस्था को अब बदल दिया गया है। महानिबंधक हाइकोर्ट द्वारा जारी सूचना के अनुसार अब अर्जेन्ट मुक़दमे सिर्फ हाइकोर्ट की वेबसाइट पर ही मेंशन किए जा सकेंगे। फ़ोन पर किये गए मेंशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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कोरोना वायरस के कारण किये गए लॉक डाउन के मद्दे नज़र हाइकोर्ट ने अति आवश्यक और अर्जेंट मुकदमो की सुनवाई के लिए इलाहाबाद और लखनऊ में रजिस्ट्रार जुडिशल लिस्टिंग या जॉइंट रजिस्ट्रार लिस्टिंग क्रिमिनल अथवा रजिस्ट्रार जुडिशल स्टेशनरी के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराये थे।
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जिस पर अधिवक्ता अपने अर्जेंट मुकदमो की सुनवाई का अनुरोध कर सकते थे। इस व्यवस्था को अब बदल दिया गया है। महानिबंधक हाइकोर्ट द्वारा जारी सूचना के अनुसार अब अर्जेन्ट मुक़दमे सिर्फ हाइकोर्ट की वेबसाइट पर ही मेंशन किए जा सकेंगे। फ़ोन पर किये गए मेंशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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