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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   UPPSC AE Exam: High Court stays single bench order, commission to conduct exam on time

UPPSC AE Exam : राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा 28 सितंबर को होगी, हाईकोर्ट ने एकलपीठ के फैसले पर लगाई रोक

Fri, 26 Sep 2025 01:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 26 Sep 2025 01:50 PM IST
सार

allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

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UPPSC AE Exam: High Court stays single bench order, commission to conduct exam on time
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा को उसके निर्धारित कार्यक्रम 28 सितंबर 2025 को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मुख्य परीक्षा का परिणाम विशेष अपील के अंतिम फैसले के बाद ही घोषित किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने यूपीपीएससी की ओर से दाखिल विशेष अपील (डिफेक्टिव) पर दिया।

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बता दें कि एकल पीठ ने 25 सितंबर 2025 को रजत मौर्या व 41 अन्य की याचिका पर प्री परीक्षा की संशोधित सूची तैयार करने और इसके बाद ही मुख्य परीक्षा कराने के निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ यूपीपीएससी ने विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी।
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यूपीपीएससी के वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और निपुण सिंह ने दलील दी कि मुख्य परीक्षा 28 सितंबर 2025 को होनी है। परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी हो चुकी हैं। प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। केंद्र आवंटित हो चुके हैं। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि यदि परीक्षा आयोजित होती है तो उसका परिणाम अपील के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। इस बात पर प्रतिवादी अभ्यर्थियों के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने भी सहमति जताई।
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खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश में कहा कि 7000 से अधिक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अंतिम समय में परीक्षा को रोकना बड़ी अव्यवस्था और उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। कोर्ट ने मुख्य परीक्षा 28 सितंबर 2025 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही एकल पीठ के के आदेश प्री परीक्षा की संशोधित परिणाम की मेरिट लिस्ट बनाने पर अगली सुनवाई की तारीख तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 07 अक्तूबर 2025 की तारीख तय की है।

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