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High Court :  उचित जांच के बगैर आरोप पत्र दाखिल कर रही यूपी पुलिस, डीजीपी को कमियां दूर करने का निर्देश

Fri, 24 May 2024 01:14 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 24 May 2024 01:14 PM IST
सार

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की अदालत ने आगरा के भूदेव व फर्रुखाबाद के सूरज सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बिना ठोस आधार के हत्या की धारा में दर्ज मुकदमे को आत्महत्या के लिए उकसाने में परिवर्तित करने पर चिंता जताई।

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UP Police filing chargesheet without proper investigation, instructions to DGP to remove shortcomings
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस उचित जांच के बगैर आरोप पत्र दाखिल कर रही है। विवेचना अधिकारी (आईओ) कर्तव्यों का निर्वहन मनमाने तरीके से कर रहे हैं। कोर्ट ने संबंधित आईओ को हत्या के मामलों की विवेचना का विशेष प्रशिक्षण दिलाने का आगरा पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया। तब तक उन्हें विवेचना देने पर रोक भी लगा दी। कोर्ट ने डीजीपी को विवेचना की कमियां दूर करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने को भी कहा है।

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न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की अदालत ने आगरा के भूदेव व फर्रुखाबाद के सूरज सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बिना ठोस आधार के हत्या की धारा में दर्ज मुकदमे को आत्महत्या के लिए उकसाने में परिवर्तित करने पर चिंता जताई। कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन मनमाने तरीके से कर रहे हैं। हत्या की धाराओं में दर्ज मुकदमे को बिना किसी ठोस सुबूत के ही आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में बदल दिया गया।

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कोर्ट ने पुलिस आयुक्त आगरा को संबंधित विवेचना अधिकारी को हत्या के मामले की जांच में कुशल बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलाए जाने का निर्देश दिया। प्रशिक्षण पूरा होने तक उन्हें कोई जांच न सौंपने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने पाया कि आरोप पत्र में धाराएं बदलने के कारणों का जिक्र नहीं किया गया। कोर्ट ने दोनों याचियों में से एक, भूदेव की जमानत भी सशर्त स्वीकार कर ली। सूरज सिंह के प्रकरण की सुनवाई आगे होगी।

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