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उमेश पाल हत्याकांड : साजिशकर्ता सदाकत के खिलाफ 1857 पन्ने की चार्जशीट, कोर्ट करेगी नौ जून को सुनवाई

Sat, 27 May 2023 02:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 27 May 2023 02:11 PM IST
सार

उमेश की हत्या में कुल 22 आरोपी बनाए गए हैं। इनमें अतीक-अशरफ, गुलाम, असद, अरबाज व विजय चौधरी (कुल छह) की मौत हो चुकी है। सदाकत समेत कुल नौ जेल में हैं। शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर व अरमान, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन व अशरफ की पत्नी जैनब व साला सद्दाम और बहन आयशा नूरी (कुल सात) फरार हैं।

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Umesh Pal murder case: 1857 page charge sheet against conspirator Sadaqat, court will hear on June 9
सदाकत खान। फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

 उमेश पाल हत्याकांड में शुक्रवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी गई। 1857 पेज की यह चार्जशीट उसी सदाकत खान के खिलाफ है, जिसे इस प्रकरण में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। उसे आपराधिक षड्यंत्र और एससी-एसटी एक्ट में आरोपी बनाया गया है। एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने चार्जशीट का संज्ञान लेकर अगली सुनवाई नौ जून को नियत की है। पुलिस पांच आरोपियों के विरुद्ध भी पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी में है।

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उमेश की हत्या में कुल 22 आरोपी बनाए गए हैं। इनमें अतीक-अशरफ, गुलाम, असद, अरबाज व विजय चौधरी (कुल छह) की मौत हो चुकी है। सदाकत समेत कुल नौ जेल में हैं। शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर व अरमान, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन व अशरफ की पत्नी जैनब व साला सद्दाम और बहन आयशा नूरी (कुल सात) फरार हैं।
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मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहा सदाकत खान 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसी हॉस्टल में शूटर गुलाम के साथ अन्य शूटर भी मिलने आए थे। इसके बाद बरेली जेल में पूरी पटकथा लिखी गई। शुक्रवार को उसके खिलाफ पुलिस ने विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) की अदालत के समक्ष संलग्नक समेत कुल 1857 पेज की चार्जशीट प्रस्तुत की। सदाकत की न्यायिक अभिरक्षा से 90 दिन की अवधि (27 मई) से एक दिन पहले ही इसे दाखिल कर दिया गया है।

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Umesh Pal murder case: 1857 page charge sheet against conspirator Sadaqat, court will hear on June 9
सदाकत खां और अतीक का पुत्र अली अहमद। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

एससी-एसटी एक्ट की बढ़ाई थीं धाराएं

उमेश की पत्नी जया पाल की ओर से धूमनगंज में पहले हत्या, आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में उनकी ओर से अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए मामले में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाने के लिए धूमनगंज थाने में प्रार्थनापत्र दिया गया था। सत्यापन के बाद पुलिस ने मुकदमे में 23 मई को एससी-एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ा दीं। दलित उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच एसीपी स्तर के अधिकारी को ही देने की बाध्यता के कारण इसकी विवेचना एसीपी धूमनगंज महेंद्र सिंह देव को स्थानांतरित कर दी गई। 24 मई को विवेचना ग्रहण करने के दो दिन बाद एसीपी ने सदाकत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।

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सदाकत खां और माफिया दिलीप मिश्रा। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज को बनाया आधार

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, चार्जशीट का मूल आधार सदाकत के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट व बरेली जेल के सीसीटीवी फुटेज बनाए गए हैं। दरअसल, सदाकत के मोबाइल फोन से पुलिस को कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट मिले थे, जो हत्याकांड की साजिश में उसकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। इसके साथ ही बरेली जेल के उस सीसीटीवी फुटेज को भी आधार बनाया गया है, जिसमें वह हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों असद, गुलाम व अन्य के साथ अशरफ से मिलने जाता दिखाई दे रहा है। अशरफ से मुलाकात के दौरान उसके फोन की लोकेशन भी चार्जशीट का हिस्सा बनाई गई है। सदाकत को हत्याकांड में साजिशकर्ता माना गया है।

पांच के खिलाफ भी चार्जशीट जल्द

सूत्रों का कहना है कि जेल में बंद अतीक के नौकर राकेश उर्फ लाला, ड्राइवर कैश अहमद, अतीक के गुर्गों अरशद कटरा, नियाज अहमद व मोहम्मद सजद के खिलाफ भी पुलिस ने अहम साक्ष्य जुटा लिए हैं। इसमें उनके मोबाइल फोन, उनकी निशानदेही पर बरामद नकदी व असलहे भी शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि उन्होंने ही घटना के बाद शाइस्ता के कहने पर असलहे व नकदी अतीक के चकिया स्थित कार्यालय पर जाकर छिपाए थे। इनमें से तीन ने हत्या वाले दिन अशरफ व असद को फोन करके उमेश की लोकेशन भी दी थी।

चार्जशीट में देरी पर मिल सकती थी जमानत

सदाकत के खिलाफ 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर उसे जमानत मिलने के आसार बन सकते थे। यह हो जाता तो पुलिस की बहुत किरकिरी होती। इसी कारण पुलिस ने समय-सीमा खत्म होने से एक दिन पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोप पत्र दाखिल होने में देरी का फायदा अन्य आरोपी भी उठा सकते थे।

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