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Prayagraj : नाबालिग के अपहरण और हत्या में दो को आजीवन कारावास, 15 फिरौती के लिए की थी वारदात

Sun, 21 Sep 2025 06:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 21 Sep 2025 06:04 PM IST
सार

जिला अदालत ने 15 लाख की फिरौती के लिए नाबालिग का अपहरण कर हत्या करने के दोषी सुखदेव व संजय उर्फ रत्नेश वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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Two sentenced to life imprisonment for kidnapping and murder of minor; crime was committed for ransom of 15 ru
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जिला अदालत ने 15 लाख की फिरौती के लिए नाबालिग का अपहरण कर हत्या करने के दोषी सुखदेव व संजय उर्फ रत्नेश वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रभात कुमार यादव की अदालत ने सुनाया है। मामला प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। 23 सितंबर 2023 को पिता की दुकान से सामान लेने निकला शुभ केसरवानी घर नहीं लौटा। उसी दौरान पिता को 15 लाख रुपये फिरौती की मांग के साथ फोन आया। इसके बाद पुलिस ने फोन कॉल के आधार पर गिरफ्तार किया लेकिन तब तक आरोपी राज खुलने के डर से शुभ की हत्या कर चुके थे।
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गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि शुभ को सफेद खरगोश दिखाने का लालच दे कर अपहरण किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। दो साल चले ट्रायल के बाद शनिवार को जिला अदालत ने दोनों की दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संवाद

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