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Traffic Challan : 103 डीएल, वाहनों के पंजीकरण पर निलंबन की लटकी तलवार, पांच से ज्यादा चालान
Sat, 26 Jul 2025 04:06 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 26 Jul 2025 04:06 PM IST
सार
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान का जुर्माना नहीं भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। यातायात पुलिस ने ऐसे 103 वाहनों और चालकों की सूची तैयार कर आरटीओ को रिपोर्ट भेजी है।
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चालान
- फोटो : AI
विस्तार
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान का जुर्माना नहीं भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। यातायात पुलिस ने ऐसे 103 वाहनों और चालकों की सूची तैयार कर आरटीओ को रिपोर्ट भेजी है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की सिफारिश की गई है।
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रिपोर्ट में जिन वाहनों का उल्लेख है, उन पर पांच से अधिक ई-चालान दर्ज हैं। चालान कटने के बावजूद जुर्माना नहीं भरा गया है। इनमें कई वाहन ऐसे हैं जिनके खिलाफ 7 से 10 तक चालान लंबित हैं। डीसीपी यातायात नीरज पांडेय बताते हैं कि बार-बार नोटिस भेजने और मौके पर चेतावनी देने के बाद भी कई वाहन मालिकों ने चालान जमा नहीं किया। ऐसे में अब यह कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट में निजी वाहनों के साथ-साथ कुछ व्यवसायिक वाहनों के नंबर भी शामिल हैं जिन पर लगातार नियम तोड़ने के आरोप हैं।
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आरटीओ निलंबित कर सकता है लाइसेंस व पंजीकरण
रिटायर आरटीओ सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि यातायात पुलिस की ओर से भेजी गई सूची के आधार पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) के स्तर पर संबंधित वाहन चालकों को नोटिस जारी कर डीएल और वाहन पंजीकरण को निलंबित किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 और 53 आरटीओ को यह अधिकार देती है कि वह ऐसे चालकों और वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करें जो लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
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जुर्माना भरने की अंतिम मोहलत
फिलहाल जिन वाहन स्वामियों के नाम इस सूची में हैं, उन्हें जल्द ही अंतिम बार नोटिस भेजकर जुर्माना भरने की मोहलत दी जा रही है। तय समय सीमा के भीतर अगर उन्होंने बकाया राशि नहीं जमा की तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।