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हाईकोर्ट : बेटे की परीक्षा पूरी होने तक जेल वार्डर के तबादले के अमल पर 31 मार्च तक रोक

Mon, 13 Feb 2023 10:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 13 Feb 2023 10:30 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के जिला जेल वार्डर आनंद कुमार सिंह के केंद्रीय कारागार बरेली तबादला आदेश पर 31 मार्च तक अमल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक याची जेल वार्डर के पुत्र की सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए लगाई है।

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Till March 31 stay on the implementation transfer jail warder till the son's examination
न्यायालय - फोटो : file photo

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के जिला जेल वार्डर आनंद कुमार सिंह के केंद्रीय कारागार बरेली तबादला आदेश पर 31 मार्च तक अमल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक याची जेल वार्डर के पुत्र की सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए लगाई है। किंतु कोर्ट ने कहा है कि याची परीक्षा समाप्ति के 10 दिन में स्थानांतरित जेल में कार्यभार ग्रहण करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो विभाग विधिक कार्यवाही कर सकेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने जेल वार्डर आनंद कुमार सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र ने बहस की ।

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इनका कहना था कि याची को मध्य शिक्षा सत्र में गाजीपुर से बरेली स्थानांतरित किया गया है। उसका बेटा दसवीं की परीक्षा में बैठने जा रहा है, जो फरवरी,मार्च में होनी है।
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कोर्ट ने कहा कि राज्य का दायित्व है कि वह नागरिक को संरक्षण दे ताकि उसे कोई हानि न उठानी पड़े। प्राधिकारी देखें कि क्या तबादले से बच्चे की पढ़ाई को नुकसान तो नहीं होगा।
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याची के अधिवक्ता का कहना था कि कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठने के कारण अन्य के साथ उसका तबादला किया गया है, जिससे गाजीपुर में पढ़ रहे उसके बेटे की परीक्षा दिलाने में कठिनाई होगी। परीक्षा तक तबादला न किया जाए। उसके बाद वह स्वयं ज्वाइन कर लेगा।

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