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किशोरी से दरिंदगी में तीन को उम्रकैद
Wed, 05 Feb 2020 08:55 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 05 Feb 2020 08:55 PM IST
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दोआबा के बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्मकांड में अदालत ने तीनों दरिंदों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना के 137 दिन बाद अदालत ने 43 पृष्ठों के फैसले में आरोपियों पर 1.80-1.80 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। घटना का वीडियो वायरल हो गया था, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया था।
सरायअकिल कोतवाली इलाके की एक 14 वर्षीय किशोरी 21 सितंबर 2019 को मवेशियों के लिए घास काटने खेतों की ओर गई थी। वहां घोसिया गांव के रहने वाले तीन युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं दरिंदों ने किशोरी का अश्लील वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी मो. आदिल उर्फ छोटका उर्फ आतंकवादी, उसके भाई मो. आकिब उर्फ बड़का तथा मो. नाजिम निवासी घोषिया के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, एससीएससी सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई।
विवेचना में तेजी दिखाते हुए पुलिस ने जल्द ही आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। सोमवार को पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश अनुपम कुमार ने सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने पीड़िता का पक्ष रखा। हालांकि उस रोज न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित कर दिया था। बुधवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपियों पर 1.83-1.83 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के फैसले पर पीड़िता तथा उसके परिजन असंतुष्ट हैं। वे आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की बात कह रहे हैं।
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सरायअकिल कोतवाली इलाके की एक 14 वर्षीय किशोरी 21 सितंबर 2019 को मवेशियों के लिए घास काटने खेतों की ओर गई थी। वहां घोसिया गांव के रहने वाले तीन युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं दरिंदों ने किशोरी का अश्लील वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी मो. आदिल उर्फ छोटका उर्फ आतंकवादी, उसके भाई मो. आकिब उर्फ बड़का तथा मो. नाजिम निवासी घोषिया के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, एससीएससी सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई।
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विवेचना में तेजी दिखाते हुए पुलिस ने जल्द ही आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। सोमवार को पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश अनुपम कुमार ने सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने पीड़िता का पक्ष रखा। हालांकि उस रोज न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित कर दिया था। बुधवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपियों पर 1.83-1.83 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के फैसले पर पीड़िता तथा उसके परिजन असंतुष्ट हैं। वे आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की बात कह रहे हैं।
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