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बुलंदशहर बवाल के तीन आरोपियों की जमानत मंजूर

Sat, 13 Jul 2019 01:00 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jul 2019 01:00 AM IST
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Three accused of Bulandshahr Bawal granted bail
गाजियाबाद के लिए खास
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बुलंदशहर बवाल के तीन
आरोपियों की जमानत मंजूर
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र में पिछले साल गोकशी के शक में हुई हिंसा और हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों चंद्रपाल उर्फ चंदर, रोहित कुमार राघव और टिक्कू उर्फ भूपेश की जमानत अर्जी शर्तों के साथ मंजूर कर ली है। कोर्ट ने शर्तों का उल्लंघन करने पर सरकार को जमानत निरस्त कराने की छूट दी है। आरोपियों की जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने दिया है।

मामले के अनुसार तीन दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना थानाक्षेत्र में गोकशी को लेकर हुए बवाल में लाठियों, अवैध असलहों व धारदार हथियारों से लैस उपद्रवियों ने थाना घेरकर जमकर तोड़फोड़, पथराव और फायरिंग की थी। इस हिंसा में पुलिस उपनिरीक्षक सुबोध सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना के बाद 27 नामजद व 50- 60 अन्य के खिलाफ आईपीसी की धाराओं बलवा, तोड़फोड़ सहित क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा सात व लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत स्याना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। तीनों आरोपी इसी मामले में जेल भेजे गए हैं। याचियों की जमानत के समर्थन में कहा गया कि चंद्रपाल और रोहित राघव का नाम प्राथमिकी में नहीं है। पुलिस ने बाद में उनको आरोपी बनाया। तीनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वे उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे।
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