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हाईकोर्ट : वकील को भेजा धमकी भरा लीगल नोटिस, याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Wed, 28 Oct 2026 12:37 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 28 Oct 2026 12:37 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विरोधी पक्ष के अधिवक्ता को लिखित बहस वापस लेने के लिए धमकी भरा लीगल नोटिस भेजने के आरोप में याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उसे 28 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे पेश करने का आदेश दिया है।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विरोधी पक्ष के अधिवक्ता को लिखित बहस वापस लेने के लिए धमकी भरा लीगल नोटिस भेजने के आरोप में याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उसे 28 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे पेश करने का आदेश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, कत्यावली धर्मशाला सोसायटी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने आगरा के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि वे याची श्री निवास की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल को भी निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। संवाद
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विरोधी पक्ष के अधिवक्ता को भेजा था नोटिस
प्रतिवादियों के अधिवक्ता अकलंक कुमार जैन ने याची श्रीनिवास की ओर से भेजा गया लीगल नोटिस कोर्ट में पेश किया। पत्र में अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई लिखित बहस धमकी भरे अंदाज में वापस लेने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले को गंभीरता से लिया। याचियों की ओर से पहले पैरवी कर रहे अधिवक्ता जेपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि याची के आचरण को देखते हुए उन्होंने अपना वकालतनामा वापस ले लिया है। याचियों के दूसरे अधिवक्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे। कोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सचिव को आदेश दिया कि वह याचियों के अधिवक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
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