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लिखित परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों को बना दिया प्रवक्ता
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 31 Jul 2016 02:28 AM IST
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अदालत
- फोटो : file
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माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता संगीत वादन की परीक्षा मेें धांधली का आरोप है। आरोप है कि लिखित परीक्षा में फेल हुए तीन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कर न सिर्फ उनको पास किया गया बल्कि पूरे के पूरे अंक दे दिए गए। फलस्वरूप जिनका नाम लिखित परीक्षा के परिणाम में नहीं आया था वह चयन सूची में आ गए।
अभ्यर्थी शिवांगी सक्सेना सहित तीन लोगों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने तीनों अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर बताने को कहा है कि वह लिखित परीक्षा में सफल हुए थे या नहीं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि संगीत वादन पद चयन के लिए 30 अभ्यर्थियों केसापेक्ष 44 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इनमें से एक अभ्यर्थी आलोक कुमार पाठक का चयन कर लिया गया जबकि वह लिखित परीक्षा में सफल नहीं हुए थे।
इसी प्रकार से निशा बेगम और अंजलि शर्मा के रोल नंबर भी लिखित परीक्षा की सूची में नहीं थे। आरोप है आलोक कुमार पाठक की उत्तर पुस्तिका का परिणाम जारी होने के बाद पुनर्मूल्यांकन हुआ और उनके सौ में से सौ जवाब सही पाते हुए 425 में से 425 अंक दे दिए गए। इस प्रकार से बोर्ड की ओर से जारी छह नामों में से तीन के नाम लिखित परीक्षा के परिणाम में नहीं थे। हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड सहित तीनों चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर 22 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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अभ्यर्थी शिवांगी सक्सेना सहित तीन लोगों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने तीनों अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर बताने को कहा है कि वह लिखित परीक्षा में सफल हुए थे या नहीं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि संगीत वादन पद चयन के लिए 30 अभ्यर्थियों केसापेक्ष 44 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इनमें से एक अभ्यर्थी आलोक कुमार पाठक का चयन कर लिया गया जबकि वह लिखित परीक्षा में सफल नहीं हुए थे।
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इसी प्रकार से निशा बेगम और अंजलि शर्मा के रोल नंबर भी लिखित परीक्षा की सूची में नहीं थे। आरोप है आलोक कुमार पाठक की उत्तर पुस्तिका का परिणाम जारी होने के बाद पुनर्मूल्यांकन हुआ और उनके सौ में से सौ जवाब सही पाते हुए 425 में से 425 अंक दे दिए गए। इस प्रकार से बोर्ड की ओर से जारी छह नामों में से तीन के नाम लिखित परीक्षा के परिणाम में नहीं थे। हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड सहित तीनों चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर 22 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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