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Prayagraj News: ग्राम प्रधान परानीपुर के वित्तीय अधिकारों पर रोक का आदेश स्थगित
Sat, 05 Jul 2025 02:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Sat, 05 Jul 2025 02:06 AM IST
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेजा तहसील के अंतर्गत परानीपुर के ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर डीएम प्रयागराज की ओर से लगाई गई रोक का आदेश स्थगित कर दिया है। साथ ही छह हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की अदालत ने ग्राम प्रधान बीनू सिंह की ओर से डीएम के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया डीएम का आदेश अतार्किक है। लिहाजा, ग्राम प्रधान के खिलाफ जारी आदेश अवैधानिक है।
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