यूपी : हाईकोर्ट ने चकबंदी विभाग पर लगाया 50 हजार रुपये हर्जाना, सात साल से किराया न देने पर कोर्ट सख्त
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 19 May 2023 11:41 AM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर में चकबंदी कार्यालय व अदालत के लिए किराये पर लिए गए भवन का सात साल बाद भी किराया और बिजली बिल नहीं चुकाने को बेहद गंभीरता से लिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला