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मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने की कार्ययोजना बताएं डीजीपी : हाईकोर्ट

Thu, 15 Oct 2020 08:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 15 Oct 2020 08:51 PM IST
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The high court asked to dgp of up give an action plan to follow mask and social distancing
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
कोरोना का प्रभाव कम करने के लिए मॉस्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग के नियम का पालन न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए डीजीपी से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि डीजीपी बताएं कि इन नियमों (मास्क और सोशल डिस्टेसिंग) का सौ प्रतिशत पालन कराने की उनकी क्या कार्य योजना है। कोर्ट का कहना था कि प्रशासन और पुलिस द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद इन नियमों का पालन नहीं कराया जा पा रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों के बेहतर उपचार और महामारी की रोक थाम के प्रयासों की मॉनिटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से लेने की जरूरत है। 
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अदालत को प्रदेश के तमाम जिलों के वकीलों ने बताया कि प्रदेश के किसी भी जिले में सोशल डिस्टेसिंग और मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं हो रहा है। वकीलों ने यह भी बताया कि कोर्ट द्वारा खाने पीने की दुकानों से अंडरटेकिंग लेने के बाद ही दुकान खोलने के आदेश का पूरे प्रदेश में कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने एक व सात अक्तूबर को इस संबंध में पारित आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को यह भी बताने को कहा है कि अनलॉक पांच लागू होने के बावजूद कैंटूनमेंट बोर्ड में आवागमन पर रोक क्यों जारी है। कैंट क्षेत्र के गेट अभी तक क्यों बंद रखे गए हैं। 
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अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि फॉगिग नहीं की जा रही है। जिससे डेंगू जैसी बीमारी फैलने की आशंका है। प्रयागराज में नगर स्वास्थ्य अधिकारी रिटायर हो गए हैं और पद खाली है। इस पर कोर्ट ने प्रदेश के हर जिले में नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के रिक्त पद भरने तथा फॉगिंग और सैनिटाइजेशन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर कोई आदेश देने से इंकार करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार ही दुर्गापूजा पंडाल लगाए जाएं। 
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सिविल लाइंस में निशुल्क बैटरी रिक्शा चलाए नगर निगम

सिविल लाइंस और प्रयागराज की सीमा में पार्किंग के मुद्दे की सुनवाई करते हुए पीठ ने नगर निगम से कहा है कि वह सिविल लांइस में मल्टी लेबल पार्किंग और होटल यात्रिक के सामने की पार्किंग शुरू हो जाने के बाद सिविल लाइंस क्षेत्र में कहीं पर भी वाहन खड़ा न होने दें। ऐसा करने वालों के वाहन उठाने को ट्रैफिक पुलिस स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा कि पार्किंग में वाहन खड़ा करने के बाद लोगों को बाजार में आने जाने में दिक्कत न हो इसके लिए पार्किंग से होने वाली आमदनी से निशुल्क बैटरी रिक्शा चलाया जाए। यह रिक्शा लोगों को दुकानों तक ले जाएंगे और ले आएंगे। कोर्ट ने कहा कि जब तक पार्किंग शुरू नहीं हो जाती वह सरदार पटेल मार्ग पर सिर्फ तीन सप्ताह के लिए तीसरी लेन में वाहनों के पार्किंग की अनुमति देंगे। इसके बाद किसी को भी वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी। 

अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही करें तय

कोर्ट ने पीडीए को निर्देश दिया है कि सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाब देही तय कर उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद दुबारा वहां अतिक्रमण न होने पाए। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा और शुभम द्विवेदी को निर्देश दिया है कि वह देंखे के अतिक्रमण  ठीक से हट गया है या नहीं, सड़कें और नालिंया साफ हैं, फ्यूज स्ट्रीट लाइट बदल दी गई तथा सड़ृक के किनारे कोई हॉकर दुबारा दुकान तो नहीं लगा रहा है।


नगर निगम और पीडीए की ओर से नवाब युसूफ रोड़ पर अतिक्रणम हटाने की जानकारी और फोटोग्राफ दिए गए। कोर्ट ने कहा कि पीडीए की सीमा में पूरे कानपुर रोड से अतिक्रमण हटाया जाए। दुबारा अतिक्रमण न होने पाए इसके लिए नगर निगम संबंधित  थाने को सूचित करे। यदि निगम ऐसा नहीं करता है तो एडवोकेट कमिश्नर पुलिस को सूचना देकर अतिक्रमण हटवाएं। कोर्ट ने नीम सरांय कालोनी वार्ड 31 में अतिक्रमण का मामला वहां के एडवोकेट कमिश्नर को देखने के लिए कहा है। कोराना वैक्सीन और सैनिटाइजेशन को लेकर आईसीएमआर की गाइड लाइन अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी।
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