फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   The High Court asked Government should tell what are the arrangements to deal with mosquito borne diseases

हाईकोर्ट ने पूछा: मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए क्या है इंतजाम, बताए सरकार

Mon, 05 Dec 2022 07:29 PM IST
विनोद सिंह प्रयागराज
प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 05 Dec 2022 07:29 PM IST
सार

स्वत: संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए जनवरी को तय की है। इसके पहले सुनवाई शुरू होते हुए ही न्यायमित्र सुजीत कुमार की ओर से एक हलफनामा प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि यूपी सरकार की ओर से केंद्र सरकार को 31 अक्तूबर 2022 को रिपोर्ट भेजकर केवल एक मौत की जानकारी दी गई है।

विज्ञापन
The High Court asked Government should tell what are the arrangements to deal with mosquito borne diseases
Prayagraj - फोटो : Amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के बारे में यूपी सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि मच्छरों के नियंत्रण के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं। कोर्ट ने इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी है। स्वत: संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए जनवरी को तय की है।

विज्ञापन

 


इसके पहले सुनवाई शुरू होते हुए ही न्यायमित्र सुजीत कुमार की ओर से एक हलफनामा प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि यूपी सरकार की ओर से केंद्र सरकार को 31 अक्तूबर 2022 को रिपोर्ट भेजकर केवल एक मौत की जानकारी दी गई है। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस पर कोर्ट ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट पर कहा कि सात मौते हुई हैं।

विज्ञापन

 

 

न्यायमित्र की ओर से कहा गया कि 2016 में एक याचिका दाखिल हुई थी, उसी समय एक नियम लागू किया गया। जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, चिकनपाक्स, कालाजार की रोकथा और उपचार के लिए व्यवस्था बनाई गई लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से पूछा कि 2016 में जारी किए गए नियम के मुताबिक क्या कार्रवाई की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

 

कोर्ट ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फायर फाइटिंग टैंकों में भरे पानी में मच्छर रोकने केलिए क्या उपाय किए गए हैं। इसकी योजना और बारिश के दौरान और बारिश के बाद मच्छर जनित बीमारियों के रोकने के क्या-क्या उपाय किए गए हैं। जानकारी मांगी है। सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस की। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed