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हीर खान पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने को शासन से मांगी अनुमति
Mon, 07 Dec 2020 11:45 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 07 Dec 2020 11:45 AM IST
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हीर खान
- फोटो : सोशल मीडिया
यूट्यूब चैनल पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली सना उर्फ हीर खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में अभियोजन के लिए शासन से अनुमति मांगी है। इसके लिए पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने शासन को पत्र भेजा है।
खुल्दाबाद के नुरुल्लाहरोड निवासी हीर खान का नाम इसी साल अगस्त में तब चर्चा में आया जब सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ। 3.58 मिनट के इस वीडियो में वह हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कहते दिखाई पड़ रही थी। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी अपना यूट्यूब चैनल चलाती है जिसमें कई भड़काऊ व धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो अपलोड किए गए थे।
आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 25 अगस्त को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जबकि यूट्यूब चैनल ऑपरेट करने वाले उसके साथी सैफ अंसारी को चार सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दोनों के खिलाफ कुल 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जिनमें देशद्रोह, धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत अन्य शामिल हैं। विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र व आईटी एक्ट समेत चार धाराओं में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।
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देशद्रोह समेत छह अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए पुलिस की ओर से शासन से अनुमति मांगी गई है। खुल्दाबाद पुलिस की रिपोर्ट पर एसएसपी ने संस्तुति करते हुए इस संबंध में डीएम से पत्राचार किया। इसके आधार पर डीएम की ओर से संबंधित धाराओं में अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान करने के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि अनुमति मिलते ही आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह, धार्मिक भावनाएं भड़काने, दो समुदायों में शत्रुता उत्पन्न करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने से संबंधित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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खुल्दाबाद के नुरुल्लाहरोड निवासी हीर खान का नाम इसी साल अगस्त में तब चर्चा में आया जब सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ। 3.58 मिनट के इस वीडियो में वह हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कहते दिखाई पड़ रही थी। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी अपना यूट्यूब चैनल चलाती है जिसमें कई भड़काऊ व धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो अपलोड किए गए थे।
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आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 25 अगस्त को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जबकि यूट्यूब चैनल ऑपरेट करने वाले उसके साथी सैफ अंसारी को चार सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दोनों के खिलाफ कुल 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जिनमें देशद्रोह, धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत अन्य शामिल हैं। विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र व आईटी एक्ट समेत चार धाराओं में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।
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देशद्रोह समेत छह अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए पुलिस की ओर से शासन से अनुमति मांगी गई है। खुल्दाबाद पुलिस की रिपोर्ट पर एसएसपी ने संस्तुति करते हुए इस संबंध में डीएम से पत्राचार किया। इसके आधार पर डीएम की ओर से संबंधित धाराओं में अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान करने के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि अनुमति मिलते ही आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह, धार्मिक भावनाएं भड़काने, दो समुदायों में शत्रुता उत्पन्न करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने से संबंधित कार्रवाई शुरू की जाएगी।