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टीजीटी भर्ती: टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती की जांच रिपोर्ट तलब
Fri, 07 Aug 2020 06:44 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 07 Aug 2020 06:44 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ट्विटर
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हाईकोर्ट ने टी जी टी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। साथ ही लोक सेवा आयोग के दो सदस्यों द्वारा की जा रही जांच की प्रगति की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिका में समाज शास्त्र व हिन्दी विषय का परिणाम घोषित करने की मांग पर फिलहाल कोई आदेश देने से इंकार कर दिया है। । याचिका की सुनवाई 27अगस्त को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह व 20 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा, आयोग के अधिवक्ता एम एन सिंह व राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के आर सिंह ने पक्ष रखा। याची अधिवक्ता का कहना है कि जांच के नाम पर भर्ती परीक्षा परिणाम को अनिश्चित काल तक नहीं रोका जा सकता। आयोग की तरफ से कहा गया कि जब तक जांच पूरी नही हो जाती,कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।
कोर्ट ने कहा है कि मामले की एस आई टी जांच जारी है। ऐसे में याची के पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश नही दिया जा सकता।आयोग ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसपर कोर्ट ने राज्य सरकार से जांच की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है। परीक्षा में अनियमितता की शिकायत पर मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है साथ ही लोग सेवा आयोग के दो सदस्यों की समिति भी जांच कर रही है। कोर्ट ने दोनों जांच की प्रगति से अगली तारीख पर अवगत कराने के लिए कहा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह व 20 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा, आयोग के अधिवक्ता एम एन सिंह व राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के आर सिंह ने पक्ष रखा। याची अधिवक्ता का कहना है कि जांच के नाम पर भर्ती परीक्षा परिणाम को अनिश्चित काल तक नहीं रोका जा सकता। आयोग की तरफ से कहा गया कि जब तक जांच पूरी नही हो जाती,कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।
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कोर्ट ने कहा है कि मामले की एस आई टी जांच जारी है। ऐसे में याची के पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश नही दिया जा सकता।आयोग ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसपर कोर्ट ने राज्य सरकार से जांच की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है। परीक्षा में अनियमितता की शिकायत पर मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है साथ ही लोग सेवा आयोग के दो सदस्यों की समिति भी जांच कर रही है। कोर्ट ने दोनों जांच की प्रगति से अगली तारीख पर अवगत कराने के लिए कहा है।
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