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हाईकोर्ट : पुलिस कांस्टेबल को पौने दो साल तक निलंबित रखने पर यूपी सरकार से जवाब तलब

Sat, 30 Mar 2024 05:54 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 30 Mar 2024 05:54 AM IST
सार

याची आगरा जिले के खैरागढ़ थाना में पुलिस क्लर्क के पद पर तैनात था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2022 में एफआईआर दर्ज की गई। और विभागीय जांच बैठाते हुए उसे निलंबित कर दिया गया।

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Summons reply from UP government for keeping police constable suspended for two and a half years
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी आगरा द्वारा कांस्टेबल सत्यपाल सिंह को 18 जुलाई 22 को निलंबित करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से संक्षिप्त जवाबी हलफनामा मांगा है और याचिका को सुनवाई के लिए 30 अप्रैल को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कांस्टेबल सत्यपाल सिंह के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया है।

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याची आगरा जिले के खैरागढ़ थाना में पुलिस क्लर्क के पद पर तैनात था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2022 में एफआईआर दर्ज की गई। और विभागीय जांच बैठाते हुए उसे निलंबित कर दिया गया।

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आरोप पत्र के खिलाफ दाखिल याचिका पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए जांच पूरी करने का आदेश दिया। इसके बावजूद जांच लंबित है और याची पौने दो साल से निलंबित चल रहा है। जिसपर यह याचिका दायर की गई है। वर्तमान समय मे याची को गौतमबुद्धनगर पुलिस लाइन से सम्बद्ध कर दिया गया है। बहस की गई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में किसी कर्मचारी को 3 महीने से ज्यादा अवधि तक निलंबित नही रखा जा सकता है। याची को तत्काल बहाल किया जाना चाहिए।

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