फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Summoned list of complaints of professional misconduct against lawyers

UP : वकीलों के खिलाफ पेशेवर कदाचार की शिकायतों का ब्यौरा तलब, हाईकोर्ट ने कहा- मामलों को लंबित रखना ठीक नहीं

Sat, 27 Apr 2024 04:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 27 Apr 2024 04:21 PM IST
सार

याची के वकील का एपी सिंह और अशरफ अली का कहना था कि याची ने नवंबर 2021 में एक वकील के व्यवसायिक कदाचार से जुड़ी शिकायत की थी। लेकिन करीब तीन साल साल बाद भी उसका निस्तारण नहीं हो सका। वह उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में लंबित है।

विज्ञापन
Summoned list of complaints of professional misconduct against lawyers
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से वकीलों के खिलाफ लंबित शिकायतों की सूची तलब की है। कोर्ट ने कहा कि समयबद्ध निस्तारण के बजाए शिकायतों को लंबित रखना ठीक नही। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने याची कैलाशपति की ओर से एक अधिवक्ता के खिलाफ बार काउंसिल में लंबित शिकायत का समयबद्ध निस्तारण करने की मांग वाली याचिका दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को पेशेवर कदाचार से जुड़ी शिकायतों की स्थिति और सूची अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


याची के वकील का एपी सिंह और अशरफ अली का कहना था कि याची ने नवंबर 2021 में एक वकील के व्यवसायिक कदाचार से जुड़ी शिकायत की थी। लेकिन करीब तीन साल साल बाद भी उसका निस्तारण नहीं हो सका। वह उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में लंबित है।
विज्ञापन


कोर्ट ने हैरानी जताई, कहा एक वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद ऐसी शिकायतों के निस्तारण के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की संदर्भित कर दिया जाता है। लेकिन कोर्ट में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से जुड़ी ऐसी आई याचियाएं दाखिल हो रही है। जिस पर कई वर्षों तक फैसला नही आ पा रहा, ऐसे मामलों को लेकर यूपी बार काउंसिल को गंभीर होने की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन


शिकायतों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को संदर्भित करने से बेहतर है कि इसका समयबद्ध निस्तारण किया जाए। साथ ही शिकायतकर्ताओं को उनके मामले की जानकारी शिकायतकर्ताओं को देने के साथ ही, वाद की स्थिति का प्रकाशन बार काउंसिल की वेबसाइट पर भी किया जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तेरह मई की तारीख नियत करते हुए पेशेवर कदाचार से जुड़ी शिकायतों की स्थिति तलब की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed