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सीबीएसई बोर्ड के सचिव रिकॉर्ड के साथ हाईकोर्ट में तलब
Wed, 21 Oct 2020 06:50 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 21 Oct 2020 06:50 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी गई जानकारी उपलब्ण न कराने पर सीबीएसई बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के सचिव को पत्रावलियों के साथ तलब कर लिया है। कोर्ट ने बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से करने की मांग अस्वीकार करते हुए सचिव को पांच नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने गौरव कुमार राय की याचिका पर दिया है ।
कोर्ट ने बोर्ड के अधिवक्ता धनंजय अवस्थी से तीन मार्च को याचिका पर जानकारी मांगी थी।सुनवाई के दौरान मांगी गई जानकारी पत्रावली पर नहीं रखी गई और अधिवक्ता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग की।आदेश का पालन न होने गके कारण कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग अस्वीकार कर दी है। सुनवाई पांव नवंबर को होगी।
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कोर्ट ने बोर्ड के अधिवक्ता धनंजय अवस्थी से तीन मार्च को याचिका पर जानकारी मांगी थी।सुनवाई के दौरान मांगी गई जानकारी पत्रावली पर नहीं रखी गई और अधिवक्ता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग की।आदेश का पालन न होने गके कारण कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग अस्वीकार कर दी है। सुनवाई पांव नवंबर को होगी।
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