फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Suicide case: The letter of death of Mahant Narendra Giri reached the Sessions Court

आत्महत्या का मामला : सत्र न्यायालय पहुंची महंत नरेंद्र गिरि की मौत की पत्रावली

Thu, 25 Nov 2021 09:24 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 25 Nov 2021 09:24 PM IST
सार

महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी एवं उनके बेटे संदीप तिवारी के विरुद्ध सीबीआई द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था।

विज्ञापन
Suicide case: The letter of death of Mahant Narendra Giri reached the Sessions Court
महंत नरेंद्र गिरी (file photo) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मठ बाघम्बरी गद्दी के महंत व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले की पत्रावली मुकदमे के विचारण के लिए सेशन कोर्ट को हस्तांतरित कर दी गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने मामले की पत्रावली सत्र विचारण के लिए सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर दी जहां इस मामले की सुनवाई होगी।

विज्ञापन



महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी एवं उनके बेटे संदीप तिवारी के विरुद्ध सीबीआई द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था। उक्त अपराध सत्र न्यायालय के परीक्षण से संबंधित है।
विज्ञापन


यह घोषित करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले के परीक्षण के लिए पत्रावली सेशन कोर्ट को सुपुर्द किए जाने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर अभियोजन कागजात और आरोप पत्र की नकलें अभियुक्त गण को जेल में प्रदान की जा चुकी है। अब मुकदमे की विधिवत सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


विवाह के लिए नाबालिग का जबरन धर्मांतरण कराने के आरोपी की जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसके जन्मतिथि में छेड़छाड़ कर कूटरचित दस्तावेज बनाने और विवाह के लिए जबरन धर्मांतरण के आरोपी अदनान खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरभद्र ने विशेष लोक अभियोजक विनय तिवारी और मनोज तिवारी को सुन कर दिया है। प्रकरण हंडिया थाने का है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नातिन लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने की वजह से तीन-चार माह से उसके घर पर रह रही थी।


18 अगस्त 2021 को वह गायब हो गई। परिवार के लोग उसका पता लगा रहे थे कि तभी जानकारी हुई कि अभियुक्त अदनान खान उसको बहला-फुसलाकर ले गया है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने नाबालिग पीड़िता की जन्मतिथि में छेड़छाड़ कर फर्जी कूटरचित पहचान पत्र और अन्य कागजात बनवाए तथा उसके साथ दुष्कर्म किया और धर्म परिवर्तन कर विवाह करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी, पॉक्सो एक्ट, धोखाधड़ी एवं धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed