{"_id":"5ef61d4aee7d7367cd17292d","slug":"store-supply-reinstatement-order-suspended-without-investigation-license-suspension","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुकान की आपूर्ति बहाली का आदेश बिना जांच लाइसेंस निलंबन पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुकान की आपूर्ति बहाली का आदेश बिना जांच लाइसेंस निलंबन पर रोक
Fri, 26 Jun 2020 09:37 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 26 Jun 2020 09:37 PM IST
विज्ञापन
Court order
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना समुचित जांच के सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है और दुकान की आपूर्ति तत्काल बहाल किए जाने निर्देश दिया है।
कोर्ट ने याची को स्टाक व वितरण रजिस्टर दो सप्ताह में जिला आपूर्ति अधिकारी के समक्ष आरोपों के जवाब के साथ जमा करने का निर्देश दिया है। जिला आपूर्ति अधिकारी को दोनों पक्षों को सुनकर दो माह में प्रकरण निर्णीत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश डीएसओ द्वारा लिए जाने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने बदायूं की राजेश्वरी देवी की याचिका पर दिया है। याची की सस्ते गल्ले की दुकान बदायूं के सहसवान तहसील में बस्तोंई सिकरी गांव में है। उसके खिलाफ शिकायत की गई कि वह राशन वितरित नहीं करती और अधिक दाम लेकर अनाज देती है। इस पर डीएसओ ने दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। जिसे चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
कोर्ट ने याची को स्टाक व वितरण रजिस्टर दो सप्ताह में जिला आपूर्ति अधिकारी के समक्ष आरोपों के जवाब के साथ जमा करने का निर्देश दिया है। जिला आपूर्ति अधिकारी को दोनों पक्षों को सुनकर दो माह में प्रकरण निर्णीत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश डीएसओ द्वारा लिए जाने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
विज्ञापन
यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने बदायूं की राजेश्वरी देवी की याचिका पर दिया है। याची की सस्ते गल्ले की दुकान बदायूं के सहसवान तहसील में बस्तोंई सिकरी गांव में है। उसके खिलाफ शिकायत की गई कि वह राशन वितरित नहीं करती और अधिक दाम लेकर अनाज देती है। इस पर डीएसओ ने दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। जिसे चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन