फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Stay on preliminary inquiry into the Bareilly College dispute lifted; Single Bench delivers verdict.

हाईकोर्ट  : बरेली कॉलेज विवाद मामले में प्रारंभिक जांच पर लगी रोक हटी, एकलपीठ ने सुनाया फैसला

Wed, 07 Oct 2026 04:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 04:08 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली कॉलेज की प्रबंध समिति की ओर से दाखिल विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने एकल पीठ की ओर प्रोफेसर डॉ.वीरपाल सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जांच पर लगाई गई रोक के आदेश पर स्टे लगा दिया है।

विज्ञापन
Stay on preliminary inquiry into the Bareilly College dispute lifted; Single Bench delivers verdict.
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली कॉलेज की प्रबंध समिति की ओर से दाखिल विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने एकल पीठ की ओर प्रोफेसर डॉ.वीरपाल सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जांच पर लगाई गई रोक के आदेश पर स्टे लगा दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिया है।

विज्ञापन


कॉलेज प्रबंध समिति ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की थी। प्रबंध समिति के अधिवक्ता ने दलील दी कि किसी प्रारंभिक जांच के खिलाफ याचिका विचारणीय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के नजीर का हवाला दिया। कहा कि शुरुआती स्तर पर ही जांच पर अंतरिम रोक लगा देने से अंतिम राहत देने जैसा प्रभाव पड़ता है। इससे सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। यह भी दलील दी कि वे प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष के पद से हटाने संबंधी एकल पीठ के अंतरिम आदेश का विरोध नहीं कर रहे हैं।
विज्ञापन


खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख तक एकल पीठ के चार अगस्त 2026 के आदेश प्रारंभिक जांच पर लगाई गई रोक का प्रभाव निलंबित रहेगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed