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High Court : जमीन रजिस्ट्री मामले में मुख्तार अंसारी के बेटों के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक बढ़ी

Sun, 02 Nov 2025 11:51 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 02 Nov 2025 11:51 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के गजल होटल की विवादित जमीन की रजिस्ट्री करने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है।

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Stay on pending criminal proceedings against Mukhtar Ansari sons in land registry case extended
विधायक अब्बास अंसारी - फोटो : amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के गजल होटल की विवादित जमीन की रजिस्ट्री करने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है। साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मोहलत दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने अब्बास और उमर अंसारी की ओर से मऊ की ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में जुलाई 2023 में अब्बास व उमर के खिलाफ लंबित मुकदमे की कार्यवाही और आरोप पत्र पर रोक लगाई थी।

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अब्बास के अधिवक्ता ने दलील दी कि वर्ष 2005 में जब अब्बास एवं उमर अंसारी के नाम से विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराई गई तब वे दोनों नाबालिग थे। इस कारण उनकी तरफ से उनकी मां अफशां अंसारी ने रजिस्ट्री कराई थी। याची घटना के वक्त नाबालिग थे तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसी आधार पर चार्जशीट पर रोक लगाते हुए ट्रायल कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर भी रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया था। अब तक सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका है। मामले की अगली सुनवाई एक दिसम्बर को होगी।

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