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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : ईदगाह परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने के मामले में सुनवाई दो अगस्त को
Mon, 25 Jul 2022 04:51 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 25 Jul 2022 04:51 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने श्री कृष्ण विराजमान व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। जिसमें विवादित शाही ईदगाह परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने की मांग की गई है।
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Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्रीकृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह का सर्वे कराने की अर्जी तय कराने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी। याची अधिवक्ता ने स्वयं ही सुनवाई टालने की प्रार्थना की।
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यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने श्री कृष्ण विराजमान व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। जिसमें विवादित शाही ईदगाह परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने की मांग की गई है। अर्जी में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले मंदिर था। मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जिस जगह अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता-पिता को कैद कर रखा हुआ था। वह भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है।
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