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विशिष्ट बीटीसी वालों को मिलेगी 50 की उम्र तक नौकरी

Sat, 16 Nov 2019 07:12 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 16 Nov 2019 07:12 PM IST
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Special BTC people will get jobs till the age of 50
Special BTC people will get jobs till the age of 50
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को 40 वर्ष की आयु के बाद नियुक्ति नहीं देने का बेसिक शिक्षा विभाग का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 1981 के रूल (6) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। रूल (6) के प्रावधान के मुताबिक विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004, 2006 और 2008 के अभ्यर्थियों को 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति दी जा सकती है।
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महिमा श्रीवास्तव और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया। कोर्ट ने याचीगण को तीन सप्ताह में नियुक्तिपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की इस दलील को भी मानने से इंकार कर दिया है कि याचीगण को पूर्व की भर्तियों में मौका दिया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि नियमावली में ऐसी कोई रोक नहीं है कि एक या दो बार ही अवसर दिया जाएगा।
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याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक याचीगण ने 68500 सहायक अध्यापक के लिए आवेदन किया था। अध्यापक पात्रता परीक्षा में वह सफल हुए। उनकी काउंसलिंग प्रयागराज और चंदौली में कराई गई। इसके बाद नियुक्तिपत्र देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया गया कि उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो गई है। अधिवक्ता का कहना था कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 31 अगस्त 2018 को सकुर्लर जारी किया था कि विशिष्ट बीटीसी 2004, 07 और 08 के अभ्यर्थियों को 50 वर्ष की आयु तक तक नियुक्ति दी जाए।
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बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से आपत्ति की गई कि याचीगण पूर्व में 16448 सहायक अध्यापक भर्ती और 15000 सहायक अध्यापक भर्तियों में भाग ले चुके हैं। इसलिए अब उनको बार-बार अवसर नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने इस दलील को मानने से इंकार करते हुए कहा कि रूल(6) में ऐसी कोई रोक नहीं है और न ही शासन ने ऐसा कोई आदेश निर्णत किया है कि इन अभ्यर्थियों को सीमित मौके ही दिए जाएंगे।
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