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प्रधानाचार्य परीक्षा परिणाम संशोधित करने के खिलाफ विशेष अपील खारिज

Fri, 09 Jul 2021 10:20 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 09 Jul 2021 10:20 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस 2018 के अंतर्गत प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद के परिणाम को संशोधित करने के आदेश के खिलाफ लोक सेवा आयोग द्वारा दायर स्पेशल अपील खारिज कर कर दी है।

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Special appeal against revising principal examination result dismissed
कोर्ट - फोटो : file photo

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस 2018 के अंतर्गत प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद के परिणाम को संशोधित करने के आदेश के खिलाफ लोक सेवा आयोग द्वारा दायर स्पेशल अपील खारिज कर कर दी है। साथ ही रिजल्ट को नए सिरे से बनाने का आदेश दिया है। याचियों का पक्ष सीनियर अधिवक्ता राधाकांत ओझा और इंद्रेश दुबे ने न्यायालय में रखा था। इसी मामले में राकेश चंद्र पांडेय द्वारा दायर अवमानना याचिका पर न्यायालय पहले ही लोकसेवा आयोग के सचिव को 15 जुलाई तक इस निर्णय को लागू करने से संबंधित हुई कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश जारी कर चुका है। संवाद
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