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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   : SP will make municipal employee take charge, petitioner has challenged the suspension

हाईकोर्ट : नगर पालिकाकर्मी को कार्यभार ग्रहण कराएंगे एसपी, याची ने निलंबन को दी है चुनौती

Mon, 23 Oct 2023 01:10 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 23 Oct 2023 01:10 PM IST
सार

नगर पालिका में कार्यालय अधीक्षक के पद पर तैनात विजय प्रकाश को जलकल विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। याची का आरोप है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा उसे कार्यमुक्त न किए जाने के कारण वह जलकल विभाग में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका।

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: SP will make municipal employee take charge, petitioner has challenged the suspension
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानांतरण के बावजूद नई जिम्मेदारी न संभालने पर निलंबित किए गए हाथरस नगर पालिका परिषद के कार्यालय अधीक्षक और प्रभारी स्टोरकीपर को पुराना कार्यभार सौंपने और नया कार्यभार दिलाने की जिम्मेदारी हाथरस के पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने याची विजय प्रकाश स्वर्णकार की ओर से निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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नगर पालिका में कार्यालय अधीक्षक के पद पर तैनात विजय प्रकाश को जलकल विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। याची का आरोप है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा उसे कार्यमुक्त न किए जाने के कारण वह जलकल विभाग में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका। जबकि नगरपालिका की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि याची नगर पालिका में कार्यभार नही सौंप रहा है।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों के बयानों के मद्देनजर निलंबन के सवाल पर सुनवाई करने से पहले जनहित में अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह याची को कार्यालय अधीक्षक और स्टोरकीपर की जिम्मेदारी से कार्यमुक्त करे। याची से कहा कि नई जिम्मेदारी संभाल कर अनुपालन का हलफनामा दाखिल करे।
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दोनों पक्षों के दावे और प्रतिदावे से उपजे विवाद के दृष्टिगत कोर्ट ने हाथरस के पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वह संबंधित थाने के उपनिरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी को याची की कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने के दौरान कार्यालय में तैनात करें।


मामले की अगली सुनवाई सात नवंबर को नियत करते हुए कोर्ट ने नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को याची के विवाद से संबंधित समस्त रिकॉर्ड के साथ अदालत में व्यक्तिगत रूप से तलब भी किया है।

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