फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Six convicts sentenced to life imprisonment were acquitted

Prayagraj : आजीवन कारावास की सजा पाए छह दोषी बरी, गवाहों के बयान और साक्ष्य में पाई गई भिन्नता

Fri, 18 Oct 2024 01:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 18 Oct 2024 01:16 PM IST
सार

बुलंदशहर के डिबाई थाने में 25 मई 2004 को दिनेश के बेटे बंटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था रंजिश के चलते रात में ट्यूबवेल पर सो रहे परिवार के कुंवर सिंह, संतोष, दिनेश और जालिम सिंह की हत्या कर दी गई।

विज्ञापन
Six convicts sentenced to life imprisonment were acquitted
अदालत (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के चार लोगों की हत्या में ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा पाए छह लोगों को बरी कर दिया। कहा-अभियोजन पक्ष मामले को साबित नहीं कर पाया। गवाहों के बयान और साक्ष्य में भिन्नता पाई गई। यह फैसला न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और मयंक कुमार जैन की पीठ ने दिया है।

विज्ञापन


बुलंदशहर के डिबाई थाने में 25 मई 2004 को दिनेश के बेटे बंटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था रंजिश के चलते रात में ट्यूबवेल पर सो रहे परिवार के कुंवर सिंह, संतोष, दिनेश और जालिम सिंह की हत्या कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने 30 जून 2007 को मामले के छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर कहा कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि घटना के प्रकाश का क्या स्रोत था, जिसमें गवाहों ने आरोपियों की पहचान की। गवाहों ने अपीलकर्ताओं को टॉर्च की रोशनी में पहचानने की बात कही। लेकिन, जांच अधिकारी ने टॉर्च पेश करने में विफल रहे। लिहाजा, याचिकाकर्ता वेद उर्फ वेदपाल, गंगा, जगन, प्यारे, राकेश और बबलू उर्फ बलुआ को बरी कर दिया गया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed