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Prayagraj News: शुआट्स वीसी प्रो. आरबी लाल की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 12 Jan 2024 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Fri, 12 Jan 2024 02:45 AM IST
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जिला अदालत ने भाजपा के पूर्व नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी और उनके साथी पर जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार शुआट्स के कुलपति प्रो. आरबी लाल की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। यह आदेश अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे की अदालत ने वीसी की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया।
वीसी केंद्रीय कारागार नैनी में निरुद्ध हैं। उन्हें 31 दिसंबर को विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया था। वीसी के अधिवक्ता का कहना था कि उन्हें रंजिश में फंसाया गया है। जबकि, अर्जी का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने दलील दी कि आरोपी कुलपति के खिलाफ 30 आपराधिक मामलों का इतिहास है। आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले और धर्मांतरण से जुड़े कई आपराधिक मामले विभिन्न जिलों में दर्ज हैं।
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वीसी केंद्रीय कारागार नैनी में निरुद्ध हैं। उन्हें 31 दिसंबर को विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया था। वीसी के अधिवक्ता का कहना था कि उन्हें रंजिश में फंसाया गया है। जबकि, अर्जी का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने दलील दी कि आरोपी कुलपति के खिलाफ 30 आपराधिक मामलों का इतिहास है। आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले और धर्मांतरण से जुड़े कई आपराधिक मामले विभिन्न जिलों में दर्ज हैं।
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